तिल्दा न्यायालय का अवैध शराब विक्रय मामले में अहम फैसला, आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

तिल्दा न्यायालय का अवैध शराब विक्रय मामले में अहम फैसला, आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

तिल्दा-नेवरा। अवैध शराब के विक्रय एवं परिवहन के मामले में तिल्दा न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अभियुक्त पूरन लाल वर्मा को एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 24 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त दो माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

प्रकरण के अनुसार तिल्दा-नेवरा पुलिस द्वारा ऑपरेशन निश्चय के तहत अवैध शराब के विक्रय एवं परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत 29 अप्रैल 2026 को ताराशिव निवासी पूरन लाल वर्मा के कब्जे से 180 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब तथा बिक्री की नगदी 900 रुपये बरामद की गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की और समय-सीमा में न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री भावेश कुमार वट्टी, तिल्दा-नेवरा के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से श्री राजेश कुमार पाण्डेय ने साक्ष्य एवं प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन के तर्कों के आधार पर अभियुक्त को धारा 34(2) के आरोप में दोषी पाया।

न्यायालय ने सुनाया दंडादेश

न्यायालय ने अभियुक्त पूरन लाल वर्मा को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 24,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

न्यायालय ने अपने फैसले में अवैध शराब के कारोबार को गंभीर प्रकृति का कृत्य माना। आदेश में कहा गया कि इस प्रकार का कृत्य संपूर्ण समाज, विशेषकर युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। घटना की परिस्थितियों एवं अभियुक्त के आचरण को देखते हुए कारावास और अर्थदंड से दंडित किया जाना उचित है।

पुलिस की विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी

यह फैसला तिल्दा-नेवरा पुलिस द्वारा की गई प्रभावी एवं उत्कृष्ट विवेचना तथा अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी का परिणाम माना जा रहा है। पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ की जा रही कार्रवाई और न्यायालय में प्रस्तुत मजबूत साक्ष्यों के चलते मामले में शीघ्र निर्णय सामने आया है। पुलिस ने अवैध शराब के विक्रय एवं परिवहन में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

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