तुलसी में कथित अवैध दुकान निर्माण का मामला गरमाया, मंत्री के निर्देश पर होगी निष्पक्ष जांच

तुलसी में कथित अवैध दुकान निर्माण का मामला गरमाया, मंत्री के निर्देश पर होगी निष्पक्ष जांच

तिल्दा-नेवरा। तिल्दा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत तुलसी में कथित अवैध दुकान निर्माण और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के आरोपों ने नया मोड़ ले लिया है। मामले की शिकायत शासन तक पहुंचने के बाद छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने रायपुर कलेक्टर को पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

शिकायतकर्ता श्रीमती सोमती जांगड़े द्वारा मंत्री को दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत तुलसी एवं नगर पालिका तिल्दा के मुख्य मार्ग पर साईं मंदिर के समीप स्थित खसरा नंबर 469/1 की लगभग आधा एकड़ भूमि पर वर्ष 2024 में कथित रूप से नियमों को दरकिनार कर 31 दुकानों का अवैध निर्माण किया गया। शिकायत के अनुसार इन दुकानों को लाखों रुपये में बेच दिया गया, जिससे शासन को राजस्व की हानि हुई।

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में शिकायत मिलने पर तत्कालीन एसडीएम द्वारा निर्माणाधीन दुकानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया गया था। इसके बावजूद उसी भूमि पर दोबारा कथित रूप से प्रस्ताव पारित कर फिर से 31 दुकानों का निर्माण कर उनका विक्रय किए जाने का आरोप लगाया गया है।

आवेदन में यह भी दावा किया गया है कि प्रत्येक दुकान की वास्तविक बिक्री लाखों रुपये में होने के बावजूद पंचायत अभिलेखों में कम राशि दर्शाकर रसीद काटी गई तथा शेष राशि के संबंध में गंभीर वित्तीय अनियमितता की आशंका जताई गई है। साथ ही यह भी आरोप है कि दुकान आवंटन में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

मामले को गंभीर मानते हुए मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने 3 अगस्त 2026 को रायपुर कलेक्टर को पत्र जारी कर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री कार्यालय के पत्र के बाद प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।

अब क्षेत्रवासियों की निगाहें जिला प्रशासन की जांच पर टिकी हुई हैं। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिकायत में लगाए गए आरोप कितने सही हैं और यदि किसी प्रकार की अनियमितता या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी।

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