ऑपरेशन निश्चय के तहत खरोरा पुलिस की कार्रवाई, मस्का ढाबा संचालक गिरफ्तार

ऑपरेशन निश्चय के तहत खरोरा पुलिस की कार्रवाई, मस्का ढाबा संचालक गिरफ्तार

26 पौवा गोल्डन गोवा शराब, 5 बोतल बीयर और बिक्री की ₹8,900 नगदी जब्त; कुल मशरूका ₹13,020

खरोरा। अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ रायपुर ग्रामीण पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन निश्चय” के तहत खरोरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मस्का ढाबा मांठ के संचालक को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अंग्रेजी शराब के 26 पौवा, पांच बोतल बीयर तथा शराब बिक्री की नगदी रकम बरामद की है। जब्त सामग्री की कुल कीमत ₹13,020 बताई गई है।

पुलिस के अनुसार, 27 सितंबर 2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मस्का ढाबा मांठ के संचालक द्वारा अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री की जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना खरोरा पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की।

26 पौवा गोल्डन गोवा और 5 बोतल बीयर बरामद

पुलिस टीम ने मौके पर साहिद खान उर्फ सैबू, पिता स्व. कमाल्लुद्दीन खान, उम्र 21 वर्ष, निवासी लोगनाथपुर दास्तपुर, थाना दोस्तपुर, जिला सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश), हाल पता एजाज खान का मकान, वार्ड क्रमांक 10, खरोरा, जिला रायपुर को पकड़ा।

तलाशी के दौरान एक सफेद-काले रंग की प्लास्टिक बोरी में 26 पौवा गोल्डन गोवा अंग्रेजी शराब बरामद हुई। प्रत्येक पौवा में 180-180 मिलीलीटर शराब भरी हुई थी। शराब की कुल मात्रा 4 लीटर 680 मिलीलीटर तथा अनुमानित कीमत ₹3,120 बताई गई है।

इसी प्रकार पुलिस ने सिम्बा बीयर की पांच बोतलें भी बरामद कीं। प्रत्येक बोतल में 650 मिलीलीटर बीयर थी, जिसकी कुल मात्रा 3 लीटर 250 मिलीलीटर और कीमत ₹1,000 बताई गई। इस तरह अंग्रेजी शराब और बीयर की कुल मात्रा 7 लीटर 930 मिलीलीटर तथा कीमत ₹4,120 रही।

इसके अलावा पुलिस ने शराब बिक्री से प्राप्त ₹8,900 नगद भी जब्त किया। शराब एवं नगदी सहित जब्त मशरूका की कुल कीमत ₹13,020 बताई गई है।

दस्तावेज नहीं होने पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई

पुलिस द्वारा आरोपी से बरामद शराब के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दिया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी द्वारा शराब रखने एवं बिक्री के संबंध में कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए और लिखित में दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना बताया गया।

मामले में थाना खरोरा में अपराध क्रमांक 467/2026, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के दिशा-निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती चंचल तिवारी के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (विधानसभा) वीरेन्द्र चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में की गई।

पुलिस ने बताया कि अवैध शराब के परिवहन, भंडारण एवं बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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