
तिल्दा-नेवरा। अवैध शराब के कारोबार और मदिरा दुकानों में ओवररेटिंग के खिलाफ आबकारी विभाग रायपुर द्वारा सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। सचिव आबकारी सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, आबकारी आयुक्त श्री पदुम सिंह एल्मा एवं रायपुर कलेक्टर श्री गौरव सिंह के निर्देश तथा प्रभारी उपायुक्त आबकारी रायपुर श्री राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में दिनांक 22 जून 2026 को बड़ी कार्रवाई की गई।
अवैध रूप से मदिरा रखने की सूचना पर आबकारी टीम ने ग्राम तुलसी (मानपुर), थाना तिल्दा निवासी प्रकाश सिरमौर पिता चंद्रभूषण सिरमौर के रिहायशी मकान में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान मौके से 38 नग पाव देशी मदिरा मसाला (शोले) बरामद कर जब्त किया गया, जिसकी कुल मात्रा 6.84 बल्क लीटर पाई गई।
आरोपी प्रकाश सिरमौर के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2), 59(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया।
इसी क्रम में ग्राम कोहका निवासी विजय बंजारे एवं युवराज बंजारे के विरुद्ध भी आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ख) के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए कुल 5.58 बल्क लीटर अवैध मदिरा जब्त की गई। दोनों कार्रवाइयों में कुल 12.42 बल्क लीटर देशी मदिरा जब्त की गई है।
वहीं मदिरा दुकानों में ओवररेटिंग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने तत्काल कार्रवाई की। जांच के बाद 3 मदिरा दुकान कर्मचारियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण कायम कर उन्हें तत्काल सेवा से पृथक कर दिया गया।
उक्त प्रकरण आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त तिल्दा मेधा मिश्रा द्वारा पंजीबद्ध किया गया।
कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक अलेक्स एक्का, कमल कुंजाम, आबकारी आरक्षक अमिताभ सिंह ध्रुव, जितेन्द्र मिश्रा, ऋत्विक खोबरागड़े, टीकम एवं वाहन चालक रेवाराम का विशेष योगदान रहा।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब बिक्री और ओवररेटिंग करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
