
तिल्दा-नेवरा। छत्तीसगढ़ व्यापार अनुज्ञप्ति नियम, 2025 लागू होने के बाद तिल्दा-नेवरा क्षेत्र के व्यापारियों के बीच ट्रेड लाइसेंस को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा रही है। इसी कड़ी में पार्षद रानी सौरभ जैन ने नगर के सभी व्यापारियों, दुकानदारों, ठेला-गुमटी संचालकों और सेवा आधारित व्यवसाय संचालित करने वालों से समय रहते ट्रेड लाइसेंस बनवाने की अपील की है।
रानी सौरभ जैन ने कहा कि व्यापारी वर्ग नगर की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है और व्यापार में पारदर्शिता आने से सभी को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि नया नियम केवल बड़ी दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ठेला-गुमटी संचालकों, मोबाइल वैन से व्यापार करने वालों, सैलून, वर्कशॉप, क्लिनिक, गोदाम सहित अन्य छोटे-बड़े व्यवसायों पर भी लागू होगा। ऐसे में सभी व्यापारियों को समय पर अपनी व्यापार अनुज्ञप्ति बनवा लेनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी या कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि वैध ट्रेड लाइसेंस होने से व्यापारियों को कई प्रशासनिक और शासकीय प्रक्रियाओं में आसानी होगी। साथ ही व्यापारिक गतिविधियों का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार होने से क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था भी बन सकेगी। रानी सौरभ जैन ने कहा कि व्यापार में पारदर्शिता और नियमों का पालन ही व्यवस्थित विकास की पहचान है।
रानी सौरभ जैन ने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और अपने व्यवसाय को वैध रूप से संचालित करें। उन्होंने कहा कि जागरूक व्यापारी ही मजबूत बाजार और विकसित नगर की पहचान होते हैं।
व्यापारियों के बीच इस अपील को लेकर सकारात्मक चर्चा देखी जा रही है और कई व्यापारियों ने इसे व्यापार व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में जरूरी कदम बताया है।
