
तिल्दा-नेवरा पुलिस की कार्रवाई, वाहन चालक पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ₹5 हजार का चालान
तिल्दा-नेवरा। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और सड़क पर तेज एवं कर्कश ध्वनि करने वाले वाहनों पर नियंत्रण के लिए तिल्दा-नेवरा पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर बुलेट चलाने वाले एक वाहन चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 5 हजार रुपये का चालान काटा।
पुलिस के अनुसार जांच के दौरान बुलेट मोटरसाइकिल क्रमांक CG04-HT-6615 में कंपनी द्वारा निर्धारित मानक से अलग मोडिफाइड साइलेंसर लगा हुआ पाया गया। वाहन से अत्यधिक एवं कर्कश ध्वनि उत्पन्न होने की शिकायतों और यातायात नियमों के उल्लंघन को देखते हुए पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान चालक की पहचान अभय दास मानिकपुरी, पिता संतू दास मानिकपुरी, उम्र 22 वर्ष, निवासी तिल्दा बस्ती, थाना तिल्दा-नेवरा, जिला रायपुर के रूप में हुई। पुलिस ने उसके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182(A)(4) के तहत कार्रवाई करते हुए ₹5,000 का चालान किया।
मोडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस की सख्ती
तिल्दा-नेवरा पुलिस का कहना है कि वाहनों में कंपनी द्वारा निर्धारित मानक के विपरीत साइलेंसर लगाकर तेज आवाज उत्पन्न करना आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। विशेष रूप से बाजार, रिहायशी क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ऐसे वाहनों की तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण के साथ-साथ सड़क पर अन्य लोगों को असुविधा होती है।
पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन चालक के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जा रही है।
वाहन चालकों से पुलिस की अपील
तिल्दा-नेवरा पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में कंपनी द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप साइलेंसर का ही इस्तेमाल करें। वाहनों में ऐसा कोई भी मोडिफिकेशन न कराएं, जिससे अत्यधिक या कर्कश ध्वनि उत्पन्न हो और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़े।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक वाहन चालक की जिम्मेदारी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
