उधारी की रकम मांगने पर मारपीट, चार आरोपी गिरफ्तार

उधारी की रकम मांगने पर मारपीट, चार आरोपी गिरफ्तार

लाठी-डंडे और धारदार चूड़ा से किया हमला, तिल्दा नेवरा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल

तिल्दा-नेवरा। उधार दी गई रकम वापस मांगना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। रकम की मांग को लेकर हुए विवाद में गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और मारपीट कर चोट पहुंचाने के मामले में तिल्दा-नेवरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए बांस के डंडे और धारदार चूड़ा को भी जब्त किया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल दाखिल कराया गया है। वहीं, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की है।

उधारी की रकम को लेकर हुआ विवाद

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम लखना निवासी प्रार्थी शेखर निषाद ने अपने पड़ोसी को उधार रकम दी थी। कुछ समय बाद जब उसे स्वयं पैसों की आवश्यकता हुई, तो उसने अपनी उधारी की रकम वापस मांगी। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने प्रार्थी के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद हाथ-मुक्कों, बांस के डंडे और धारदार चूड़ा से मारपीट कर उसे चोट पहुंचाई गई।

घटना के बाद प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना तिल्दा-नेवरा में अपराध क्रमांक 444/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 351(2), 118(2) एवं 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए तिल्दा-नेवरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा और धारदार चूड़ा भी जब्त किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों में शामिल हैं:

  • जितेन्द्र साहू (19 वर्ष), पिता स्व. मूलाराम साहू।
  • देवानंद उर्फ देवा साहू (24 वर्ष), पिता स्व. मूलाराम साहू।
  • लक्ष्मीनारायण उर्फ पप्पू साहू (31 वर्ष), पिता लखन लाल साहू।
  • छबीराम साहू (37 वर्ष), पिता लखन लाल साहू।

पुलिस के अनुसार, चारों आरोपी ग्राम लखना, थाना तिल्दा-नेवरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं।

शांति व्यवस्था बनाए रखने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

अपराधों पर नियंत्रण और क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से तिल्दा-नेवरा पुलिस द्वारा विवाद और लड़ाई-झगड़े में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। इसी क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 के तहत फुलेश्वर चतुर्वेदी (28 वर्ष), पिता मिश्रा कुमार चतुर्वेदी, निवासी ग्राम छपोरा, थाना तिल्दा-नेवरा के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

विवाद होने पर कानून हाथ में न लेने की अपील

तिल्दा-नेवरा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि उधारी की रकम अथवा किसी अन्य विवाद को लेकर कानून अपने हाथ में न लें। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मारपीट या धमकी देने के बजाय कानूनी प्रक्रिया का सहारा लें और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को सूचना दें।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आम नागरिकों से पुलिस का सहयोग करने तथा आपसी विवादों का समाधान कानून के दायरे में रहकर करने की अपील की गई है।

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