
तिल्दा-नेवरा पुलिस की कार्रवाई, आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में किया पेश
तिल्दा-नेवरा। नगर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तिल्दा-नेवरा पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 को पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर बटनदार चाकू दिखाकर लोगों को डराने-धमकाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से धारदार बटनदार चाकू बरामद कर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
मौली माता मंदिर के पीछे मचा रहा था भय
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 22 अक्टूबर को तिल्दा-नेवरा पुलिस को सूचना मिली कि तिल्दा बस्ती स्थित मौली माता मंदिर के पीछे सार्वजनिक स्थान पर एक व्यक्ति चाकू दिखाकर आम नागरिकों को डरा-धमका रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए संबंधित युवक को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से बटनदार चाकू बरामद किया गया।
आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई
पुलिस ने पकड़े गए आरोपी की पहचान कैलाश यदु, पिता देवनारायण यदु, उम्र 21 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 20, तिल्दा बस्ती, थाना तिल्दा-नेवरा, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) के रूप में की है। आरोपी के विरुद्ध थाना तिल्दा-नेवरा में धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है।
अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान जारी
पुलिस अधीक्षक, रायपुर ग्रामीण के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, तिल्दा के मार्गदर्शन में थाना तिल्दा-नेवरा पुलिस द्वारा अवैध हथियार रखने और उनके माध्यम से आम नागरिकों में भय उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई को सार्वजनिक स्थानों पर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था प्रभावित करने तथा हथियारों के जरिए लोगों को डराने-धमकाने जैसी गतिविधियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
तिल्दा-नेवरा पुलिस की इस कार्रवाई से सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने और लोगों में भय पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश गया है।
